Bhopal, Madhya Pradesh
04 Oct 2026, 10:50 AM
Bhopal Sealing Drive: रिहायशी इलाकों में नहीं होगी कमर्शियल एक्टिविटी, धवस्त होंगे निर्माण ! नोटिस वापस
Patrika
@patrika
Bhopal news: शहर में कॉलोनी में कारोबार और लीज शर्तों का उल्लंघन करने के बाद मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने अरेरा कॉलोनी, न्यू मार्केट, बिट्टन, अशोका गार्डन, 10 नंबर, पांच नंबर सहित शहरभर में मौजूद सैकड़ों प्रॉपर्टी की लीज निरस्त करने के नोटिस को अचानक वापस ले लिया है। हाउसिंग बोर्ड ने यह कार्रवाई तब की जब सुप्रीम कोर्ट में रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी करने के प्रकरण में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरतने के सीधे निर्देश दिए गए है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि यदि लीज नियमों का उल्लंघन हो रहा है और अनुमति के विपरीत निर्माण कर कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है तो संबंधित नोडल एजेंसी निर्माण को ध्वस्त भी कर सकती है।
Source Credit: patrika.com
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