अवैध रेत खनन: दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा- इंसान पैसे को खा नहीं सकता
29 Oct 2026, 03:45 PM

अवैध रेत खनन: दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा- इंसान पैसे को खा नहीं सकता

AU News
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अरपा नदी के नगाई घाट में अवैध रेत उत्खनन और चोरी के मामले में अदालत ने कुंवर सिंह कंवर को 3 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले में कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि इंसान पैसे को खा नहीं सकता।
Source Credit: amarujala.com
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