MP में GST के नाम पर घर आया लेटर देख घबराना नहीं, विभाग ने लागू की नई व्यवस्था
Gwalior, Madhya Pradesh 07 Oct 2026, 08:55 AM

MP में GST के नाम पर घर आया लेटर देख घबराना नहीं, विभाग ने लागू की नई व्यवस्था

Patrika
@patrika
MP GST Department notice verification: जीएसटी विभाग के नाम से आने वाला कोई पत्र असली है या फर्जी, अब करदाता को अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग ने विभागीय पत्राचार को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (डीआइएन) और क्यूआर कोड आधारित नई व्यवस्था लागू कर दी है। 1 अक्टूबर 2026 से लागू इस व्यवस्था में निर्धारित विभागीय पत्रों की अपनी डिजिटल पहचान होगी। करदाता मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर पत्र की प्रामाणिकता जांच सकेगा।
Source Credit: patrika.com
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