दिवाली से पहले योगी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, आपदा राहत राशि में किया इजाफा
Uttar Pradesh 06 Nov 2026, 03:52 PM

दिवाली से पहले योगी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, आपदा राहत राशि में किया इजाफा

ABP News
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<p style="text-align: justify;">उत्तर प्रदेश में आपदा में जान गंवाने वालों के परिवार को अब दोगुनी राहत राशि मिलेगी. योगी सरकार ने प्राकृतिक आपदा राहत और किसान मुआवजे से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. यूपी के मुख्यमंत्री <a title="योगी आदित्यनाथ" href="https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath" data-type="interlinkingkeywords">योगी आदित्यनाथ</a> ने आपदा राहत राशि में बड़ा इजाफा किया है.</p>
<p style="text-align: justify;">नए बदलाव के तहत अब प्राकृतिक आपदा में मौत पर परिजनों को अब 4 लाख की जगह 8 लाख रुपये की आर्थिक मदद दिया करेगी. इसके अलावा किसानों के लिए भी योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. </p>
<div class="story-title" style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.abplive.com/states/up-uk/uttar-pradesh-mlc-election-54000-invalid-votes-ugc-roll-back-controversy-bjp-concern-before-2027-assembly-election-ann-3211204">यूपी की सियासत में UGC का असर? MLC चुनाव में 54 हजार अवैध वोटों ने बढ़ाई BJP की टेंशन</a></strong></div>
<h3 style="text-align: justify;">फसलों के नुकसान पर बढ़ी मुआवजा राशि</h3>
<p style="text-align: justify;">किसानों को फसलों के नुकसान पर मिलने वाली मुआवजा राशि में 25 से 30 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है. योगी सरकार ने आपदा राहत के मानकों में किया बड़ा बदलाव किया है.  प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा किसानों को बढ़ी हुई राहत राशि का लाभ मिलेगा. 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 तक हुए नुकसान की होगी भरपाई की जाएगी. </p>
<p style="text-align: justify;">राज्य आपदा मोचन निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत सहायता राशि के नए मानक लागू किए गए हैं. इसमें बड़े पशुओं की मौत पर सहायता राशि 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है. बकरी, भेड़ और सूअर जैसे छोटे पशुओं की मौत पर 4 हजार की जगह 5,500 रुपये मिलेंगे. वहीं, घोड़े और खच्चर जैसे भार ढोने वाले पशुओं की मौत पर 20 हजार से बढ़ाकर 25,400 रुपये जबकि मुर्गीपालकों को प्रति मुर्गी सहायता राशि 100 से बढ़ाकर 130 रुपये कर दी गई है.</p>
<p style="text-align: justify;">सिंचित क्षेत्र में फसल नुकसान पर अब 17 हजार की जगह 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा. बारिश होने पर फसल नुकसान पर 8,500 की जगह 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा. वहीं, बारहमासी फसल और कृषि वानिकी के नुकसान पर 22,500 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है. </p>
<h3 style="text-align: justify;">रेशम उत्पादन में नुकसान पर भी बढ़ी सहायता राशि </h3>
<p style="text-align: justify;">रेशम उत्पादन में नुकसान पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है. एरी, शहतूत और टसर रेशम उत्पादन पर 6 हजार से बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है. मूगा रेशम उत्पादन पर सहायता राशि को 7,500 से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर क दिया गया है. कृषि भूमि से गाद हटाने पर ये राशि 18 हजार से बढ़ाकर 23 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है. </p>
<p style="text-align: justify;">भूस्खलन और हिमस्खलन से भूमि क्षति पर सहायता राशि को 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है. आपदा प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में 30 दिनों तक सहायता मिलेगी. सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक पेयजल सहायता का प्रावधान है. </p>
<h3 style="text-align: justify;">मरम्मत के लिए भी सहायता के नए मानक</h3>
<p style="text-align: justify;">मकान, स्कूल, सड़क और अस्पतालों की मरम्मत के लिए भी सहायता के नए मानक तय किए गए हैं. मैदानी क्षेत्रों में पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.85 लाख रुपये की सहायता और पहाड़ी क्षेत्रों में पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान के लिए 2.06 लाख रुपये की सहायता मिलेगी. वहीं, मैदानी क्षेत्रों में आंशिक क्षतिग्रस्त मकान के लिए 93 हजार रुपये की मदद मिलेगी. प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत के लिए 15.50 लाख रुपये तक की सहायता और माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज और पॉलिटेक्निक के लिए 26 लाख रुपये का प्रावधान है. </p>
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Source Credit: abplive.com
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