UPI पेमेंट पर 15 अक्टूबर से नया MDR नियम, ग्राहकों से चार्ज वसूलने पर बैंकों की होगी नजर
24 Sep 2026, 09:51 PM

UPI पेमेंट पर 15 अक्टूबर से नया MDR नियम, ग्राहकों से चार्ज वसूलने पर बैंकों की होगी नजर

Patrika
@patrika
UPI News: 15 अक्टूबर 2026 से मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर Merchant Discount Rate (MDR) लागू होने जा रहा है। हालांकि, इस शुल्क का बोझ सीधे ग्राहकों पर डालने की अनुमति नहीं होगी। सरकार अब बैंकों के जरिए यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था कर रही है कि मर्चेंट MDR की रकम ग्राहकों से न वसूलें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैंक मर्चेंट्स की निगरानी करेंगे ताकि UPI ट्रांजैक्शन पर लगने वाला MDR ग्राहकों से अलग से न लिया जाए। भारतीय बैंक संघ (IBA) इस संबंध में एक व्यवस्था तैयार करने वाला है। वित्त मंत्रालय IBA के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। इसके अलावा मर्चेंट्स और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के साथ भी MDR को लेकर बातचीत की जाएगी।
Source Credit: patrika.com
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