Pilibhit, Uttar Pradesh
27 Oct 2026, 12:41 AM
Pilibhit News: जानलेवा हमले और गैंगस्टर एक्ट में दोषी को तीन साल का कारावास
AU News
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पीलीभीत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)/गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना की अदालत ने जानलेवा हमले, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
Source Credit: amarujala.com
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