27 Sep 2026, 05:40 PM
तमिलनाडु सरकार का यू-टर्न, कानून-व्यवस्था विभाग को RTI से बाहर रखने का आदेश कुछ घंटों में रद्द
Patrika
@patrika
Tamil Nadu RTI: तमिलनाडु सरकार ने सूचना का अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम, 2005 के दायरे से लोक (कानून-व्यवस्था) विभाग को बाहर रखने संबंधी अपना विवादास्पद आदेश जारी होने के कुछ ही घंटों बाद वापस ले लिया। सरकार के इस फैसले की विभिन्न राजनीतिक दलों और पारदर्शिता समर्थकों ने तीखी आलोचना की थी। सत्तारूढ़ गठबंधन की सहयोगी माकपा ने भी इसका विरोध किया था। मानव संसाधन प्रबंधन (आर) विभाग ने रविवार को नया आदेश जारी करते हुए 21 सितंबर 2026 के जीओ संख्या 57 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के तहत लोक (कानून-व्यवस्था) विभाग को आरटीआइ अधिनियम की धारा 24 के तहत खुफिया और सुरक्षा संगठन की श्रेणी में रखकर सूचना देने की बाध्यता से छूट प्रदान की गई थी।
Source Credit: patrika.com
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