03 Nov 2026, 09:58 PM
ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मीडिया ट्रायल पर रोक वाली याचिका खारिज
ABP News
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<p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की थी. कोर्ट ने उन्हें दिवाली की छुट्टियों के बाद अंतरिम राहत के लिए हाई कोर्ट जाने को कहा. बनर्जी ने आरोप लगाया था कि जांच से संबंधित जानकारी लीक हुई थी और इसके खिलाफ लगातार मीडिया ट्रायल हो रहा है.</p>
<p style="text-align: justify;">शीर्ष अदालत ने मंगलवार (3 नवंबर, 2026) को कलकत्ता हाई कोर्ट से TMC नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर विचार करने को कहा है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने अभिषेक बनर्जी को 16 नवंबर को दुर्गा पूजा और दिवाली की छुट्टियों के बाद हाई कोर्ट खुलने पर सुनवाई के लिए अपील करने की अनुमति दी है.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यह कोई बहुत ज्यादा जरूरी मामला नहीं- </strong><strong>CJI</strong><strong> सूर्य कांत</strong></p>
<p style="text-align: justify;">मामले की सुनवाई की शुरुआत में CJI ने कहा कि यह ऐसा कोई बहुत ज्यादा जरूरी मामला नहीं है, जिसके लिए वेकेशन बेंच के सामने तत्काल सुनवाई की जरूरत हो. हालांकि, अभिषेक बनर्जी की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने इस टिप्पणी को हटाने के अनुरोध किया, जिसके बाद CJI इसके लिए सहमत हो गए.</p>
<p style="text-align: justify;">शोएब आलम ने अदालत को बताया कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने अब तक इस मामले पर सिर्फ एक बार सुनवाई की है. उस दौरान अभिषेक बनर्जी से कहा गया था कि इस मामले की सुनवाई के लिए अदालत के पास निर्धारित रोस्टर नहीं है.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">शीर्ष अदालत ने मंगलवार (3 नवंबर, 2026) को कलकत्ता हाई कोर्ट से TMC नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर विचार करने को कहा है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने अभिषेक बनर्जी को 16 नवंबर को दुर्गा पूजा और दिवाली की छुट्टियों के बाद हाई कोर्ट खुलने पर सुनवाई के लिए अपील करने की अनुमति दी है.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यह कोई बहुत ज्यादा जरूरी मामला नहीं- </strong><strong>CJI</strong><strong> सूर्य कांत</strong></p>
<p style="text-align: justify;">मामले की सुनवाई की शुरुआत में CJI ने कहा कि यह ऐसा कोई बहुत ज्यादा जरूरी मामला नहीं है, जिसके लिए वेकेशन बेंच के सामने तत्काल सुनवाई की जरूरत हो. हालांकि, अभिषेक बनर्जी की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने इस टिप्पणी को हटाने के अनुरोध किया, जिसके बाद CJI इसके लिए सहमत हो गए.</p>
<p style="text-align: justify;">शोएब आलम ने अदालत को बताया कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने अब तक इस मामले पर सिर्फ एक बार सुनवाई की है. उस दौरान अभिषेक बनर्जी से कहा गया था कि इस मामले की सुनवाई के लिए अदालत के पास निर्धारित रोस्टर नहीं है.&nbsp;</p>
Source Credit: abplive.com
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