Rajasthan
23 Oct 2026, 01:06 PM
राजस्थान: भरण-पोषण की वसूली की 12 महीने की सीमा आदेश की तारीख से होगी लागू, राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला
AU News
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राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्व प्रभाव से निर्धारित अंतरिम भरण-पोषण की वसूली के लिए 12 महीने की सीमा अवधि आदेश पारित होने की तारीख से गिनी जाएगी। न्यायमूर्ति फरजंद अली की पीठ ने पति की याचिका खारिज कर दी।
Source Credit: amarujala.com
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