PF क्लेम में देरी हुई तो मिल सकता है एक्स्ट्रा ब्याज, क्या है 20 दिन का नियम?
14 Sep 2026, 10:31 PM

PF क्लेम में देरी हुई तो मिल सकता है एक्स्ट्रा ब्याज, क्या है 20 दिन का नियम?

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PF क्लेम करने वाले कर्मचारियों के लिए 20 दिन की समयसीमा महत्वपूर्ण है. देरी होने पर सदस्य EPFO में शिकायत कर सकता है. कुछ परिस्थितियों में क्लेम देर होने पर ब्याज भी मिल सकता है.
Source Credit: tv9hindi.com
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