Madhya Pradesh
12 Sep 2026, 03:55 PM
पैतृक संपत्ति पर बेटे का ‘जन्मसिद्ध अधिकार’ नहीं, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Patrika
@patrika
High Court Verdict : पैतृक संपत्ति के संबंध में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने इसे बेटे का ‘जन्मसिद्ध अधिकार’ मानने से स्पष्ट इंकार दिया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने इस संबंध में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पिता के जीवित रहते हुए पुत्र, पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मांग सकता। कानूनी रूप से उसे इसका कोई अधिकार नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक हाईकोर्ट के इस फैसले का व्यापक असर हो सकता है।
Source Credit: patrika.com
Read Full Story
3
Comments (0)