‘पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं’, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों को वैवाहिक विवाद से दूर रहने का दिया निर्देश
05 Sep 2026, 03:25 PM

‘पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं’, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों को वैवाहिक विवाद से दूर रहने का दिया निर्देश

Patrika
@patrika
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने वैवाहिक विवाद के मामलों में बड़ा आदेश सुनाया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि इन मामलों में पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है और ऐसे में उन्हें वैवाहिक विवाद से दूर रहना चाहिए। हाईकोर्ट ने पुलिस को इन मामलों में दखल न देने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुनीता गंधम ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि पुलिस के पास सिविल विवाद सुलझाने का कोई अधिकार नहीं है।
Source Credit: patrika.com
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