Rajasthan
06 Nov 2026, 04:00 PM
दीपावली में ट्रेन से ले गए पटाखे, तो लगेगा भारी जुर्माना, स्टेशनों पर बढ़ी निगरानी
ABP News
@abpnews
<p style="text-align: justify;">दीपावली और छठ पूजा पर ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने सुरक्षा नियम सख्त कर दिए हैं. अब ट्रेन में पटाखे, आतिशबाजी या प्रतिबंधित ज्वलनशील सामान लेकर चलना भारी पड़ सकता है. रेलवे में प्रतिबंधित श्रेणी के आपत्तिजनक पदार्थ ले जाने पर दस हजार रुपये &nbsp;का जुर्माना लगेगा. वहीं, ट्रेन में खतरनाक सामान ले जाने पर जेल तक की सजा हो सकती है.</p>
<p style="text-align: justify;">उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर ने त्योहारों के दौरान आग और हादसों का खतरा रोकने के लिए स्टेशनों, ट्रेनों और पार्सल कार्यालयों में निगरानी बढ़ा दी है. रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे कर्मचारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.abplive.com/states/rajasthan/nagaur-blast-two-killed-after-fire-breaks-out-at-firecracker-warehouse-3211352"><strong>नागौर में पटाखों के गोदाम में भीषण विस्फोट, दो लोगों की मौत</strong></a></p>
<h3 style="text-align: justify;">पटाखे, फुलझड़ी और रॉकेट ले जाना प्रतिबंधित</h3>
<p style="text-align: justify;">नार्थ वेस्टर्न रेलवे के अनुसार पटाखे, फुलझड़ियां, अनार, रॉकेट सहित आतिशबाजी के सामान ट्रेन के यात्री डिब्बों और पार्सल में ले जाने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थ भी प्रतिबंधित हैं. इनकी जांच के लिए सीसीटीवी कैमरों, बैगेज स्कैनिंग और डॉग स्क्वॉड की मदद ली जा रही है. संदिग्ध सामान मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.</p>
<h3 style="text-align: justify;">धूम्रपान करने पर भी 2 हजार रुपये का जुर्माना</h3>
<p style="text-align: justify;">रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में धूम्रपान करने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी है. जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 167 में संशोधन के अनुसार धूम्रपान करने पर 2 हजार रुपये की शास्ति यानी जुर्माने का प्रावधान किया गया है.</p>
<p style="text-align: justify;">रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत ट्रेन में खतरनाक सामान अवैध रूप से ले जाने पर तीन साल तक की जेल, एक हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. वहीं, धारा 165 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी के आपत्तिजनक पदार्थ रेलवे में लाने पर कम से कम 10 हजार रुपये की शास्ति का प्रावधान है.</p>
<p style="text-align: justify;">रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे सुरक्षित सफर के लिए पटाखे और ज्वलनशील सामान साथ न रखें. किसी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी मिलने पर आरपीएफ, जीआरपी, टीटीई या रेलवे हेल्पलाइन 139 पर सूचना दें.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.abplive.com/states/rajasthan/jaipur-drunk-driver-crushed-2-dead-3-injured-after-being-run-over-ann-3211471"><strong>जयपुर: नशे में धुत ड्राइवर का आतंक! टक्कर में दो की मौत, तीन घायल</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर ने त्योहारों के दौरान आग और हादसों का खतरा रोकने के लिए स्टेशनों, ट्रेनों और पार्सल कार्यालयों में निगरानी बढ़ा दी है. रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे कर्मचारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.abplive.com/states/rajasthan/nagaur-blast-two-killed-after-fire-breaks-out-at-firecracker-warehouse-3211352"><strong>नागौर में पटाखों के गोदाम में भीषण विस्फोट, दो लोगों की मौत</strong></a></p>
<h3 style="text-align: justify;">पटाखे, फुलझड़ी और रॉकेट ले जाना प्रतिबंधित</h3>
<p style="text-align: justify;">नार्थ वेस्टर्न रेलवे के अनुसार पटाखे, फुलझड़ियां, अनार, रॉकेट सहित आतिशबाजी के सामान ट्रेन के यात्री डिब्बों और पार्सल में ले जाने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थ भी प्रतिबंधित हैं. इनकी जांच के लिए सीसीटीवी कैमरों, बैगेज स्कैनिंग और डॉग स्क्वॉड की मदद ली जा रही है. संदिग्ध सामान मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.</p>
<h3 style="text-align: justify;">धूम्रपान करने पर भी 2 हजार रुपये का जुर्माना</h3>
<p style="text-align: justify;">रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में धूम्रपान करने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी है. जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 167 में संशोधन के अनुसार धूम्रपान करने पर 2 हजार रुपये की शास्ति यानी जुर्माने का प्रावधान किया गया है.</p>
<p style="text-align: justify;">रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत ट्रेन में खतरनाक सामान अवैध रूप से ले जाने पर तीन साल तक की जेल, एक हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. वहीं, धारा 165 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी के आपत्तिजनक पदार्थ रेलवे में लाने पर कम से कम 10 हजार रुपये की शास्ति का प्रावधान है.</p>
<p style="text-align: justify;">रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे सुरक्षित सफर के लिए पटाखे और ज्वलनशील सामान साथ न रखें. किसी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी मिलने पर आरपीएफ, जीआरपी, टीटीई या रेलवे हेल्पलाइन 139 पर सूचना दें.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.abplive.com/states/rajasthan/jaipur-drunk-driver-crushed-2-dead-3-injured-after-being-run-over-ann-3211471"><strong>जयपुर: नशे में धुत ड्राइवर का आतंक! टक्कर में दो की मौत, तीन घायल</strong></a></p>
Source Credit: abplive.com
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