Gwalior, Madhya Pradesh
08 Oct 2026, 05:50 PM
‘वसीयत से अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती’, ग्वालियर हाईकोर्ट ने खारिज किया 16 साल पुराना आदेश
News Patrika
@newspatrika
Gwalior News : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले पर हुई सुनवाई के दौरान अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस अमित सेठ की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान उन्होंने रूप से कहा कि, अनुकंपा नियुक्ति किसी कर्मचारी के परिजन को विरासत में मिलने वाला अधिकार नहीं है। ये पूरी तरह सरकार की नीति और निर्धारित पात्रता शर्तों के अधीन है। अदालत ने ये भी कहा कि, अनुकंपा नियुक्ति को उत्तराधिकार कानून के तहत ‘कर्ज’ या ‘प्रतिभूति’ (debt or Security) नहीं माना जा सकता है।
Source Credit: patrika.com
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