Madhya Pradesh
17 Sep 2026, 10:05 AM
MP Community Service Guidelines: छोटे अपराध करने वाले कैदी नहीं जाएंगे जेल ! देनी पड़ेगी कम्युनिटी सर्विस
Patrika
@patrika
Bhopal news: छोटे और पहली बार अपराध करने वाले कैदियों को अब हर मामले में जेल भेजने की बजाय उनके सामाजिक काम के जरिए सजा भुगतने का रास्ता साफ हो गया है। गृह विभाग ने ‘मप्र कम्युनिटी सर्विस गाइडलाइंस-2026′ अधिसूचित कर दी है। इसके तहत अदालत अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुरूप निश्चित अवधि के लिए बिना वेतन सामुदायिक सेवा का आदेश दे सकेगी। यह व्यवस्था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23 (2) के तहत दी जाने वाली कम्युनिटी सर्विस की सजा के लिए लागू होगी। गाइडलाइन 11 सितंबर 2026 को राजपत्र में प्रकाशन के साथ प्रभावी हो गई है।
Source Credit: patrika.com
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