Aligarh, Uttar Pradesh
04 Nov 2026, 03:36 AM
Aligarh News: लूट-रंगदारी में निचली अदालत का आदेश निरस्त
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रंगदारी और 62 हजार रुपये की लूट के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने निचली अदालत के 25 मई 2026 के आदेश को निरस्त कर दिया है।
Source Credit: amarujala.com
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