Varanasi, Uttar Pradesh
05 Oct 2026, 12:27 PM
काशी टैक्स कॉन्क्लेव: करदाताओं ने दी सलाह, विदेशों में संपत्ति छिपाने पर लगेगा दंड; नोटिस का समय पर दें जवाब
Amar Ujala
@amarujala
भारतीय निवासी करदाताओं को विदेशों में अर्जित आय और रखी गई संपत्तियों की सटीक जानकारी रिटर्न में देनी अनिवार्य है। विदेशी आय पर विदेश में टैक्स चुकाए जाने के बावजूद उसके बारे में बताना जरूरी है, ताकि दंड से बचा जा सके।
Source Credit: amarujala.com
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