जबलपुर: सिख विरोधी दंगों की पीड़ित को हाईकोर्ट से राहत, 7.23 लाख का नोटिस रद्द; प्रशासन पर 50 हजार का जुर्माना
Madhya Pradesh 13 Sep 2026, 01:45 PM

जबलपुर: सिख विरोधी दंगों की पीड़ित को हाईकोर्ट से राहत, 7.23 लाख का नोटिस रद्द; प्रशासन पर 50 हजार का जुर्माना

Amar Ujala
@amarujala
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की पीड़ित सीहोर निवासी गुरचरण कौर रात्रा को राहत देते हुए जिला प्रशासन का रिकवरी नोटिस निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि संकट के समय दी गई सरकारी राहत मानवीय सहायता होती है।
Source Credit: amarujala.com
Read Full Story
5

Comments (0)

Login to join the conversation