सिर्फ 45 पैसे में 10 लाख का बीमा कवर, जानिए क्या हैं रेलवे ट्रैवल इंश्योरंस की शर्तें और कैसे मिलता है क्लेम
22 Oct 2026, 03:56 PM

सिर्फ 45 पैसे में 10 लाख का बीमा कवर, जानिए क्या हैं रेलवे ट्रैवल इंश्योरंस की शर्तें और कैसे मिलता है क्लेम

News Patrika
@newspatrika
Railway Travel Insurance: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को हिदायत दी है कि 27 अक्टूबर 2026 से काउंटर से ऑफलाइन टिकट खरीदने वाले हर यात्री को भी यात्रा बीमा का विकल्प दिया जाए। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने 6 अक्टूबर 2026 को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। यानी अब सफर चाहे ऑनलाइन टिकट से हो या स्टेशन की खिड़की से लिए गए ऑफलाइन टिकट से, ट्रैवल इंश्योरेंस दोनों को बराबर मिलेगा।
Source Credit: patrika.com
Read Full Story
4

Comments (0)

Login to join the conversation