जबलपुर: आदिवासी छात्रावास अधीक्षकों के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट की रोक, 30 दिन में निर्णय के निर्देश
Jabalpur, Madhya Pradesh 21 Oct 2026, 09:56 PM

जबलपुर: आदिवासी छात्रावास अधीक्षकों के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट की रोक, 30 दिन में निर्णय के निर्देश

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जबलपुर हाईकोर्ट ने आदिवासी छात्रावास अधीक्षकों के स्थानांतरण मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त को 30 दिनों में अभ्यावेदनों का निराकरण करने का आदेश दिया।
Source Credit: amarujala.com
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