Prayagraj, Uttar Pradesh
03 Oct 2026, 07:23 PM
यूपी : हाईकोर्ट की टिप्पणी- सोशल मीडिया की चैट पत्नी की पवित्रता कलंकित करने का आधार नहीं, पति की याचिका खारिज
Amar Ujala
@amarujala
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल सोशल मीडिया की चैट पत्नी की पवित्रता कलंकित करने का आधार नहीं हो सकती। न ही इस आधार पर उसे भरण-पोषण के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
Source Credit: amarujala.com
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