हाईकोर्ट : एंबुलेंस बुलाने का सबूत नहीं दे पाना हत्या साबित करने का आधार नहीं, कोर्ट ने पति को किया बरी
Prayagraj, Uttar Pradesh 29 Oct 2026, 06:13 PM

हाईकोर्ट : एंबुलेंस बुलाने का सबूत नहीं दे पाना हत्या साबित करने का आधार नहीं, कोर्ट ने पति को किया बरी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एंबुलेंस बुलाने का सबूत नहीं दे पाना हादसे को हत्या साबित करने का आधार नहीं माना जा सकता। हत्या का आरोप सिद्ध करना अभियोजन की जिम्मेदारी है। बेगुनाही के सबूत का भार आरोपी पर नहीं थोपा जा सकता।
Source Credit: amarujala.com
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