एमपी में रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोत्तरी, अधिकारियों से 2 साल और काम कराने का कोर्ट का बड़ा फैसला
Bhopal, Madhya Pradesh 05 Sep 2026, 01:10 PM

एमपी में रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोत्तरी, अधिकारियों से 2 साल और काम कराने का कोर्ट का बड़ा फैसला

Patrika
@patrika
Supreme Court : एमपी में रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोत्तरी की गई है। प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए यह वृद्धि की गई है। इनके रिटायरमेंट की आयु 60 से 62 साल कर दी गई है। इस प्रकार प्रदेश के न्यायिक अधिकारी अब 2 साल और काम कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का लाभ रिटायर हो चुके न्यायिक अधिकारियों को भी मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अनुभवी अधिकारियों को बनाए रखने से न्यायिक सेवा और असरकारक साबित होगी। खाली पदों से पड़ रहा प्रभाव कुछ हद तक कम होगा। मध्यप्रदेश के संदर्भ में लाखों पेंडिंग केसेस यह निर्णय असरकारक साबित हो सकता है। भोपाल जिला कोर्ट में ही पेंडिंग मामलों का आंकड़ा करीब डेढ लाख तक पहुंच चुका है।
Source Credit: patrika.com
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