हाईकोर्ट : अल्प शिक्षित कर्मचारी की ओर से अपील दाखिल करने में हुई देरी नजरअंदाज करने योग्य
Prayagraj, Uttar Pradesh 02 Oct 2026, 07:53 PM

हाईकोर्ट : अल्प शिक्षित कर्मचारी की ओर से अपील दाखिल करने में हुई देरी नजरअंदाज करने योग्य

Amar Ujala
@amarujala
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अल्प शिक्षित कर्मचारी की ओर से अपील दाखिल करने में हुई देरी व लापरवाही को नजरअंदाज किया जा सकता है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने शाहजहांपुर निवासी राज कुमार की याचिका स्वीकार कर ली।
Source Credit: amarujala.com
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