हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी: गलत काम करने वालों को फायदा पहुंचाने अफसरों की खदान संचालकों से मिलीभगत
Gwalior, Madhya Pradesh 25 Oct 2026, 03:20 AM

हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी: गलत काम करने वालों को फायदा पहुंचाने अफसरों की खदान संचालकों से मिलीभगत

News Patrika
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ग्वालियर. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बिलौआ की खदानों से उत्खनन और ट्रकों में ओवरलोङ्क्षडग के मामले में टिप्पणी की है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक ओर शासन कह रहा है कि क्रशर क्षेत्रों में धर्मकांटा लगे हैं, लेकिन ओवरलोङ्क्षडग और अत्यधिक खनन के आरोपों के बावजूद अधिकारियों द्वारा उनका रिकॉर्ड जब्त न करना समझ से परे है। यह साफ दर्शाता है, अधिकारी अब भी खनन कारोबारियों के साथ साठगांठ में हैं और गलत लोगों को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर 2026 को होगी। दरअसल हाईकोर्ट में बिलौआ क्षेत्र में अवैध उत्खनन व परिवहन को लेकर जनहित याचिका लंबित है। शासन ने क्रशर पर तौल कांटा लगाने का सुझाव दिया है। क्रशरों पर कांटा लगा हुआ है, लेकिन उनकी जांच नहीं की गई।
Source Credit: patrika.com
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