Gwalior, Madhya Pradesh
27 Sep 2026, 04:00 AM
बिजली पाना संविधान के तहत मूल अधिकार, विवादित संपत्ति पर काबिज सह-मालिक को कनेक्शन देने से नहीं रोक सकते
Patrika
@patrika
ग्वालियर. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बिजली कनेक्शन को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बिजली प्राप्त करना व्यक्ति का मौलिक (मूल) अधिकार और जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने विद्युत वितरण कंपनी को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता को 15 दिनों के भीतर नया बिजली कनेक्शन प्रदान करे। यह आदेश जस्टिस जीएस अहलूवालिया एवं जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने रोशनी जाधव की रिट अपील को स्वीकार करते हुए पारित किया। युगलपीठ ने ङ्क्षसगल बेंच के उस फैसले को भी निरस्त कर दिया, जिसमें याचिका खारिज कर दी गई थी।
Source Credit: patrika.com
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