‘अनुकंपा नियुक्ति’ को लेकर ग्वालियर हाइकोर्ट का फैसला, ये वैकल्पिक जरिया नहीं, उद्देश्य समाप्त
Madhya Pradesh 10 Sep 2026, 01:30 PM

‘अनुकंपा नियुक्ति’ को लेकर ग्वालियर हाइकोर्ट का फैसला, ये वैकल्पिक जरिया नहीं, उद्देश्य समाप्त

Patrika
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Gwalior news: एमपी में ग्वालियर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति नियमित भर्ती का वैकल्पिक जरिया या अधिकार नहीं है। यह दिवंगत कर्मचारी के परिवार को अचानक आए आर्थिक संकट से उबारने के लिए दी जाने वाली तात्कालिक सहायता है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने कहा कि यदि मृतक कर्मचारी का परिवार 21 साल तक सफलतापूर्वक जीवन यापन कर चुका है तो इतने लंबे समय बाद अनुकंपा नियुक्ति देने का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। कोर्ट ने सिंगल बेंच द्वारा चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति पर विचार करने के दिए आदेश को निरस्त कर दिया।
Source Credit: patrika.com
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