UP पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 महीने में इलेक्शन कराने का आदेश; निवर्तमान प्रधान बने रहेंगे प्रशासक
14 Oct 2026, 06:51 PM

UP पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 महीने में इलेक्शन कराने का आदेश; निवर्तमान प्रधान बने रहेंगे प्रशासक

IndiaNews TV
@indianewstv
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई बुधवार को करीब तीन घंटे तक चली थी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Source Credit: indiatv.in
Read Full Story
7

Comments (0)

Login to join the conversation