अब सिर्फ कोर्ट के आदेश पर ही रुकेगी ‘रजिस्ट्री’, इंदौर में अधिकारियों के पत्र नहीं होंगे मान्य
Indore, Madhya Pradesh 24 Sep 2026, 02:36 PM

अब सिर्फ कोर्ट के आदेश पर ही रुकेगी ‘रजिस्ट्री’, इंदौर में अधिकारियों के पत्र नहीं होंगे मान्य

Patrika
@patrika
Indore news: जमीन-मकान की रजिस्ट्री कराने पहुंचे लोगों के लिए बड़ी राहत है। अब किसी विभाग के अधिकारी के पत्र या निर्देश के आधार पर रजिस्ट्री नहीं रोकी जा सकेगी। रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए सिर्फ कोर्ट का आदेश ही मान्य होगा। वरिष्ठ जिला पंजीयक ने इस संबंध में सभी पंजीयन कार्यालयों को आदेश जारी कर पहले रोकी गई रजिस्ट्री तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
Source Credit: patrika.com
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