‘आजादी के 80 साल बाद भी बेटे की चाह’, नवजात पोती की हत्या के आरोपी को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत
18 Sep 2026, 03:45 PM

‘आजादी के 80 साल बाद भी बेटे की चाह’, नवजात पोती की हत्या के आरोपी को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

India TV News
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महीने की पोती की हत्या के आरोपी गोपीनाथ जानकू प्रधान को जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि दूसरी बेटी होने के कारण बच्ची को पानी से भरे टब में डुबोकर मार दिया गया। अदालत ने बेटे को प्राथमिकता देने की मानसिकता पर चिंता जताई।
Source Credit: indiatv.in
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