10 Oct 2026, 06:11 AM
2 मकानों का किराया देते हैं तो क्या मिलेगा HRA टैक्स छूट का फायदा, जानें क्या है नियम?
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अगर कोई व्यक्ति अपने रहने के लिए और दूसरे शहर में माता-पिता के लिए किराया देता है, तो दोनों मकानों के किराये पर HRA छूट नहीं ले सकता. जानें इसको लेकर क्या नियम है?
Source Credit: tv9hindi.com
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