Kanpur Nagar, Uttar Pradesh
14 Oct 2026, 08:53 PM
कानपुर: रिश्वत लेने के आरोपी औरैया के तत्कालीन एडीपीआरओ बरी, कोर्ट ने सबूतों के अभाव में किया दोषमुक्त
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बीस हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में फंसे औरैया के तत्कालीन सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (एडीपीआरओ) कमल किशोर को सबूतों के अभाव में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है।
Source Credit: amarujala.com
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