05 Nov 2026, 12:41 PM
हिरासत-गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- दोनों में अंतर गलत, आरोपी को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी
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सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत के बीच के अंतर को खत्म कर दिया है. अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की समय-सीमा हिरासत में लिए जाने के समय से शुरू होगी, न कि औपचारिक गिरफ्तारी से.
Source Credit: tv9hindi.com
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