Madhya Pradesh
08 Oct 2026, 05:45 PM
जबलपुर: पांच साल में कैडर रिव्यू अनिवार्य, हाईकोर्ट ने केंद्र की याचिका खारिज की; कैट के आदेश को बताया उचित
AU News
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आईपीएस कैडर रिव्यू को 120 दिनों में पूरा करने के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी। युगलपीठ ने कैट के आदेश को उचित माना और केंद्र के तर्क से असहमति जताई।
Source Credit: amarujala.com
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