ओबीसी का 27% आरक्षण खारिज, सिर्फ 14% ही रहेगा…एमपी हाई कोर्ट ने भर्तियों में बदलाव का दिया आदेश
10 Oct 2026, 11:41 AM

ओबीसी का 27% आरक्षण खारिज, सिर्फ 14% ही रहेगा…एमपी हाई कोर्ट ने भर्तियों में बदलाव का दिया आदेश

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण की याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिससे अब राज्य में यह 14% ही रहेगा. 50% आरक्षण सीमा पार न करने का हवाला दिया.
Source Credit: tv9hindi.com
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