हाईकोर्ट : नाबालिग की सहमति कानूनन शून्य, अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज
Prayagraj, Uttar Pradesh 07 Nov 2026, 08:43 PM

हाईकोर्ट : नाबालिग की सहमति कानूनन शून्य, अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानूनन शून्य होती है। लिहाजा, सहमति के आधार पर उसे बहला-फुसला कर ले जाना और संबंध बनाने के अपराध से आरोपी बच नहीं सकता है। 
Source Credit: amarujala.com
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