Bhopal, Madhya Pradesh
09 Oct 2026, 05:10 PM
एमपी में ओबीसी आरक्षण: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 27% आरक्षण रद्द; 13% होल्ड पदों पर तीन महीने में होगी भर्ती
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाले 2019 के संशोधन कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है।
Source Credit: amarujala.com
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