हाईकोर्ट : डीएम ही बुला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव की बैठक, दूसरे अधिकारी नहीं
Prayagraj, Uttar Pradesh 07 Oct 2026, 04:07 PM

हाईकोर्ट : डीएम ही बुला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव की बैठक, दूसरे अधिकारी नहीं

Amar Ujala
@amarujala
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सहकारी समिति के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाने की तारीख, समय और स्थान तय करने का अधिकार केवल डीएम के पास है।
Source Credit: amarujala.com
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