Prayagraj, Uttar Pradesh
14 Oct 2026, 12:42 PM
हाईकोर्ट : सिर्फ विवादित संपत्ति में ट्रस्ट का कार्यालय होने से धोखाधड़ी नहीं मानी जा सकती
AU News
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल विवादित संपत्ति में ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय होने से यह नहीं माना जा सकता कि ट्रस्ट बनाने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक बन गया या उसने कोई धोखाधड़ी की है।
Source Credit: amarujala.com
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