हाईकोर्ट : नोटिस मिलने के 15 दिन बाद ही दाखिल हो सकती है चेक बाउंस की शिकायत
Prayagraj, Uttar Pradesh 04 Nov 2026, 09:08 PM

हाईकोर्ट : नोटिस मिलने के 15 दिन बाद ही दाखिल हो सकती है चेक बाउंस की शिकायत

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में कानूनी प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चेक जारी करने वाले को नोटिस मिलने के बाद भुगतान के लिए दी गई 15 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले उसके खिलाफ शिकायत नहीं...
Source Credit: amarujala.com
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