10 Oct 2026, 07:16 PM
दिल्ली कोर्ट ने CJP की रत्ना सिंह की याचिका खारिज की, हिरासत में लेने वाले पुलिसकर्मियों पर FIR की थी मांग
News Patrika
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CJP News: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार, 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह की याचिका खारिज कर दी। याचिका में उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी, जिन पर उन्होंने गलत तरीके से रोकने और कथित तौर पर उन्हें घर से बाहर निकलने से रोकने का आरोप लगाया था। यह मामला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में प्रस्तावित प्रदर्शन से जुड़ा है। साकेत कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अभिनव पांडे ने याचिका पर आदेश पारित किया। रत्ना सिंह की ओर से अधिवक्ता अदित एस. पुजारी पेश हुए थे।
Source Credit: patrika.com
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