हाईकोर्ट : नाबालिग को ले जाने के दोषी को सात साल की कैद, दुष्कर्म के आरोप से बरी
Prayagraj, Uttar Pradesh 14 Oct 2026, 07:08 PM

हाईकोर्ट : नाबालिग को ले जाने के दोषी को सात साल की कैद, दुष्कर्म के आरोप से बरी

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अदालत ने नाबालिग को बहलाकर ले जाने के दोषी अनीश उर्फ छोटू निवासी इटवा, थाना रैपुरा, जिला चित्रकूट को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाए है।
Source Credit: amarujala.com
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